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मतदान के दिन आयोग को चार बार रिपोर्ट देंगे डीएम
पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलों को निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में मतदान अवधि के दौरान कुछ समय के लिए वोट डालने का काम रूकवाने और आपात स्थितियों में मतदान को पूर्ण रूपेण स्थगित घोषित का अधिकार दिया हे. आयोग ने यह अधिकार पीठासीन पदाधिकारियों […]
पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलों को निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में मतदान अवधि के दौरान कुछ समय के लिए वोट डालने का काम रूकवाने और आपात स्थितियों में मतदान को पूर्ण रूपेण स्थगित घोषित का अधिकार दिया हे. आयोग ने यह अधिकार पीठासीन पदाधिकारियों को अधिकार दिया गया है.
जिलों को भेजे गये पत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 के नियम 70 व 71 का हवाला देते हुए कहा गया है कि मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान कोई असामान्य स्थिति पैदा होने की दशा में पीठासीन पदाधिकारी मतदान स्थगित कर सकेगा.
तथा स्थिति सामान्य हो जाने पर पुन: मतदान करा सकेगा. पीठासीन पदाधिकारी ऐसे मतदान स्थगन का विवरणी अपनी डायरी में अंकित करेगा. किसी बूथ पर वोटिंग के दौरान बलवा, हिंसा, प्राकृतिक विपदा, मतदान सामग्री नष्ट किये जाने या किसी पर्याप्त कारण से मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान स्थगित करने का अधिकार है.
मतदान स्थगित करने के तत्काल बाद इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को दी जायेगी. मतदान स्थगित होने की सूचना निर्वाची पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को देगा.
अब आयोग उस मतदान केंद्र पर पुन: मतदान करान का आदेश देगा और इसकी तारीख व समय का निर्धारण करेगा.
इस परिस्थिति में नहीं होगा पुनर्मतदान
– मतपेटी में डाले गये मतपत्र के साथ मुहरबंद या मतपेटिका को अनधिकृत रूप से बूथ के बाहर ले जाना या उसे नष्ट कर देना.
-मतपत्र या अव्यवहृत मतपत्र को अनधिकृत रूप से मतदान केंद्रों के बाहर ले जाना या उसे नष्ट कर देना. – मतदान केंद्र के अंदर ही मतपेटी में स्याही या अन्य पदार्थ डालकर डाले गये मतपत्र या अव्यवहृत मतपत्र पर स्याही या अन्य पदार्थ डालकर विकृत कर देना.
-बूथ के बाहर विधि व्यवस्था की असामान्य स्थिति पैदा हो जाना जिसके कारण कोई मतदाता मतदान करने के लिए नहीं पहुंच सके.
-प्राकृतिक विपदा या अन्य विशिष्ट कारणों से मतदान दलों, सामग्रियों या मतदाओं का मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचना.
इन परिस्थिति में पुनर्मतदान नहीं कराया जायेगा.
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