20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ताड़ी पीने पर रोक नहीं कारोबार पर प्रतिबंध

पटना : राज्य में ताड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके कारोबार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. किसी सार्वजनिक स्थान पर ताड़ी की खरीद या बिक्री नहीं होगी. अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर इसका कारोबार या व्यापार करते नजर आया, तो उसे एक से सात साल तक की सजा […]

पटना : राज्य में ताड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके कारोबार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. किसी सार्वजनिक स्थान पर ताड़ी की खरीद या बिक्री नहीं होगी. अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर इसका कारोबार या व्यापार करते नजर आया, तो उसे एक से सात साल तक की सजा हो सकती है. सजा की अवधि कई बातों पर निर्भर करती है. परंतु इतना तय है कि इसे बेचने वाले का गिरफ्तार होकर तुरंत जेल जाना तय है. इसके कारोबार पर लागू प्रतिबंध को पूरी कड़ाई से पालन करने के लिए कई सख्त प्रावधान किये गये हैं.
इसके तहत अगर कोई व्यक्ति इसे ज्यादा नशीला बनाकर या इसमें अतिरिक्त नशीली दवा या अन्य कोई पदार्थ को मिलाकर शराब के विकल्प के रूप में बेचता है, तो इस पर अवैध शराब के लिए बनाये गये तमाम सख्त कानून के आधार पर ही कार्रवाई की जायेगी. अगर अवैध ढंग से तैयारी की गयी नशीली ताड़ी के पीने से किसी की मौत हो जाती है, तो इसे बनाने वाले को मौत तक की सजा हो सकती है. किसी तरह की शराब को घर में पीने पर भी प्रतिबंध है, ताड़ी को घर में पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
पांच किलो से ज्यादा महुआ रखने पर रोक : कोई व्यक्ति पांच किलो से ज्यादा महुआ को लाया या ले जाया नहीं सकता है. महुआ के बड़े व्यापारी को इसके लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से लाइसेंस लेना होगा. यह लाइसेंस भी कुछ खास समय और निश्चित मात्रा के लिए ही जारी की जायेगी. अगर किसी उद्योग को इसकी जरूरत है, तो उसे ठोस आधार पर ही लाइसेंस दिया जायेगा.
शराब से मौत होने पर परिजनों को मिलेंगे चार लाख : उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने कहा है कि सूबे में शराबबंदी को पूरी सख्ती से लागू किया जायेगा. वाबजूद इसके अगर किसी की अवैध शराब के सेवन से मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा.
थाना प्रभारी निलंबित : किशनगंज के थाना प्रभारी पर अवैध शराब के मामले में पहली कार्रवाई हुई है. थाना प्रभारी ड्यूटी के दौरान नशे में पूरी तरह से धूत पाये गये थे. शराब पर
प्रतिबंध के बाद इसका सेवन करने की वजह से थाना प्रभारी को तुरंत निलंबित कर दिया गया है. यह जानकारी एडीजी (मुख्यालय) सुनील कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी.
केंद्र शराबबंदी से नुकसान हुए टैक्स की करे भरपाई : जदयू : जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में शराबबंदी से हुए टैक्स नुकसान की भरपाई करे. बिहार में शराबबंदी पूरी तरह राज्य के विजनरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प की देन है, लेकिन भारत एक संघीय ढांचा वाला देश है. ऐसे में राज्यों को उसके प्रयत्नों में समर्थन देना भी केंद्र की जिम्मेवारी बन जाती है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें