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डाक विभाग में बहाली की गड़बड़ी पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

डाक विभाग में बहाली की गड़बड़ी पर केंद्र से मांगी रिपोर्टविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को डाक विभाग में बहाली की गड़बड़ियों की जांच के लिए केंद्र से रिपोर्ट मांगी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने केंद्र सरकार से 22 फरवरी तक […]

डाक विभाग में बहाली की गड़बड़ी पर केंद्र से मांगी रिपोर्टविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को डाक विभाग में बहाली की गड़बड़ियों की जांच के लिए केंद्र से रिपोर्ट मांगी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने केंद्र सरकार से 22 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील विपिन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे. श्री सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सीबीआइ भी जांच कर रही है. कुछ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है. वहीं कुछ लोगों के खिलाफ जांच चल रही है. याचिका में कहा गया कि मध्यमा पास आवेदकों की बहाली कर ली गयी. जबकि मैट्रिक अच्छे नंबर से पास उम्मीदवारों केा बुलाया तक नहीं गया. गौरतलब है कि डाक विभाग में हाल के दिनों में बहाली हुई. जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे. 2. परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराने पर सरकार को नोटिसविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव को नये परिसीमन के आधार पर नहीं कराने को लेकर सरकार को नोटिस किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह नोटटिस जारी किया है. काेर्ट ने सरकार को 13 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2006 की आबादी के आधार पर इस बार का चुनाव कराया जाना उचित नहीं है. 2006 के बाद आबादी बहुत बढ गयी है. इसलिए नये सिरे से पंचायतों का परिसीमन करा चुनाव कराया जाना चाहिए था.

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