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12 हजार से अधिक आबादीवाली पंचायतें नहीं बनेंगी नगर निकाय

पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पंचायत चुनाव के पहले 12 हजार की आबादीवाले पंचायतों को नगर निकाय में बदलना संभव नहीं है. पंचायत की चुनावी प्रक्रिया आरंभ होने के कारण नगर निकाय घोषित करना कठिन होगा. नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को 15 दिनों में ऐसे नगर निकायों […]

पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पंचायत चुनाव के पहले 12 हजार की आबादीवाले पंचायतों को नगर निकाय में बदलना संभव नहीं है. पंचायत की चुनावी प्रक्रिया आरंभ होने के कारण नगर निकाय घोषित करना कठिन होगा. नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को 15 दिनों में ऐसे नगर निकायों को अधिसूचित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
इधर 15 दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के आधे से अधिक जिलों में पदों के आरक्षण कर उसकी अधिसूचना जारी कर देगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार से पंचायत में पदों के आरक्षण का अनुमोदन की प्रक्रिया आरंभ की है. अगर किसी भी जिले में किसी पंचायत को नगर निकाय जाता है, तो पूरा आरक्षण का क्रम भंग हो जायेगा. आरक्षण का निर्धारण संबंधित वार्ड, पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है.
ऐसे में किसी भी पंचायत को नगर निकाय बनाने से पूरे जिले में पदों के आरक्षण का निर्धारण नये सिरे से करना पड़ेगा. यह काम इतना आगे बढ़ चुका है कि जहां से वापस पीछे लौटना असंभव सा दिख रहा है. यह बात राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी भी मानते हैं. नगर विकास एवं आवास विभाग के अगर ऐसी कोई पहल करनी भी है तो वह चुनाव के बाद ही संभव दिखती है. पंचायत चुनाव में छह पदों पर आरक्षण का फार्मूला नये सिरे से पदों के लिए तैयार कर लागू किया जा रहा है.

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