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थानाध्यक्ष फरार, मुंशी के खिलाफ आरोप पत्र

थानाध्यक्ष फरार, मुंशी के खिलाफ आरोप पत्रमामला एफआइआर दर्ज करने के नाम पर रिश्वत लेने का न्यायालय संवाददाता, पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वत लेने के एक मामले में सिविल लाइन गया के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष अजय कुमार को फरार दिखाते हुए थाने के मुंशी सुदर्शन प्रसाद यादव के खिलाफ पीसी एक्ट के […]

थानाध्यक्ष फरार, मुंशी के खिलाफ आरोप पत्रमामला एफआइआर दर्ज करने के नाम पर रिश्वत लेने का न्यायालय संवाददाता, पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वत लेने के एक मामले में सिविल लाइन गया के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष अजय कुमार को फरार दिखाते हुए थाने के मुंशी सुदर्शन प्रसाद यादव के खिलाफ पीसी एक्ट के विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया है. उक्त आरोप पत्र निगरानी एक के विशेष जज राघवेंद्र कुमार सिंह की अदालत में दाखिल किया गया. उक्त मामला थाना हिसुआ जिला नवादा के दीपक कुमार ने निगरानी में पांच अक्तूबर, 2015 को दर्ज कराया था. इसमें आरोप लगाया कि परिवादी का पिकअप वैन उसके चालक द्वारा गायब कर दिया गया. वे दो अक्तूबर, 2015 को वैन का पता लगाने चालक के पास गये, तो चालक ने उनकी बाइक भी रख ली. उक्त घटना की एफआइआर दर्ज कराने के लिए थाने में जाने पर वहां के मुंशी अभियुक्त सुदर्शन प्रसाद यादव ने कहा कि बड़ा बाबू से पूछ कर मामला दर्ज किया जायेगा. बाद में उन्होंने मामला दर्ज करने के नाम पर 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की. परिवादी की सूचना पर निगरानी की टीम ने अभियुक्त सुदर्शन प्रसाद यादव को 15 हजार रुपया रिश्वत लेते हुए नाै अक्तूबर, 2015 को गिरफ्तार किया. इसमें अजय कुमार को भी प्राथमिक अभियुक्त बनाया. निगरानी ने अनुसंधान के पश्चात अजय कुमार को फरार दिखाते हुए सुदर्शन प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. अजय कुमार अभी भी निगरानी की गिरफ्त से बाहर है.

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