– मुकेश –
– 31 अक्तूबर तक निगम ने दिया था हटाने का समय
– अब तक किसी एजेंसी या संस्था ने नहीं हटायी होर्डिग
पटना : नयी नियमावली के मुताबिक राजधानी में लगे सभी होर्डिग्स अवैध हैं. चौक –चौराहे व विभिन्न जगहों पर लगे बड़े–बड़े होर्डिग बिना टेंडर के ही लगाये गये हैं, जिनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है. नगर निगम ने ऐसी सभी होर्डिग्स को 31 अक्तूबर तक हटाने का आदेश दिया था.
लेकिन, किसी भी एजेंसी ने अपने होर्डिग्स नहीं हटाये. अब निगम खुद ही शहर में लगे अवैध होर्डिग को हटाने के लिए अभियान चलाने जा रहा है. यदि निगम ने हिम्मत दिखायी, तो शहर होर्डिग्समुक्त हो जायेगा.
लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं
पुराने होर्डिग को लगाये रखने के लिए अब तक किसी एजेंसी, संस्था, प्रतिष्ठान या व्यक्ति ने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दिया है. किसी एजेंसी को होर्डिग लगाने के लिए लाइसेंस तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक एजेंसी के ऊपर पहले से बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता.
निगम क्षेत्र में पुराने होर्डिग को लगाये रखने या नये होर्डिग लगाने के इच्छुक हैं, उन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 1,45,146 के तहत निगम से लाइसेंस प्राप्त कर ही होर्डिग लगा सकेंगे. साथ ही नयी नियमावली के तहत जब तक होर्डिग के लिए लाइसेंस नहीं लिया जाता, शहर में लगे होर्डिग को अवैध माना जायेगा.
निगम का आदेश
निगम की संपत्तियों पर स्थित होर्डिग के संबंध में विनियमन की कंडिका 19 में प्रावधान है, जिसमें उल्लेख है कि निगम की संपत्तियों पर होर्डिग केवल निविदा के माध्यम से ही लगाये जा सकेंगे. नगर निगम की संपत्तियों पर बिना निविदा के लगाये गये होर्डिग की समयावधि समाप्त हो चुकी है.
ऐसी स्थिति में नगर निगम की संपत्तियों पर स्थित पुराने होर्डिग को हटाने का आदेश संबंधित विज्ञापन एजेंसियों को दिया जाता है एवं इसके लिए 31 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की जाती है. इस तिथि तक नहीं हटाये जाने पर नगर निगम द्वारा उस होर्डिग को हटा दिया जायेगा और इसके लिए होनेवाले किसी भी नुकसान का उत्तरदायित्व स्वयं विज्ञापन एजेंसी की होगी.