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डाकघर में निवेश करना है, तो खोलना होगा बचत खाता

राशि निकालने में नहीं होगी परेशानी राजेश कुमार पटना : डाकघर में किसी भी प्रकार का निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है. अब ऐसे लोगों को डाकघर में बचत खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना बचत खाता के नया निवेश व मैच्यूरिटी की राशि नहीं मिल सकेगी. नयी व्यवस्था वर्तमान में […]

राशि निकालने में नहीं होगी परेशानी
राजेश कुमार
पटना : डाकघर में किसी भी प्रकार का निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है. अब ऐसे लोगों को डाकघर में बचत खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना बचत खाता के नया निवेश व मैच्यूरिटी की राशि नहीं मिल सकेगी.
नयी व्यवस्था वर्तमान में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस वाले डाकघरों में की गयी है. बिना सीबीएस वाले डाकघरों को भी बचत खाता खोलने को कहा गया है. हालांकि वैसे डाकघरों में यह अनिवार्य नहीं है.
पहले अनिवार्य नहीं था
पहले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र सहित कई कामों में निवेश करने के लिए बचत खाता खोलना जरूरी नहीं था. लेकिन अब यह अनिवार्य कर दिया गया है. चेक बुक की सुविधा के लिए बचत खाता में न्यूनतम राशि 500 रूपये रखना होगा.
बार-बार केवाइसी नहीं देना होगा
एक बार डाकघर में बचत खाता खोलने के बाद बार-बार केवाइसी नहीं देना होगा. उसी बचत खाता के आधार पर अलग-अलग स्कीमों में निवेश किया जा सकेगा. बचत खाता खोलने संबंधी अनिवार्य नियम का मकसद लोगों को बार-बार केवाइसी के झंझट से नहीं जूझना पड़े और तत्काल यह राशि बचत खाता में ट्रांसफर किया जा सके. अभी चेक के माध्यम से लोगों को मैच्युरिटी की राशि का भुगतान किया जाता है. फिर लोग इसे बैंक में जाकर चेक जमा करते हैं, जिसमें परेशानी होती है.
सीबीएस वाले डाकघरों में निवेश के लिए बचत खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे लोगों को सहूलियत होगी.
नरसिंह महतो, मुख्य पोस्ट मास्टर, जीपीओ

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