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17 अवैध भवन उजागर

पटना: अपार्टमेंट व बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में बिल्डर, भवन निर्माता और वास्तुविदों के खेल की परतें धीरे-धीरे उतर रही हैं. निगम क्षेत्र के चारों अंचलों में वैसी निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारतों की जांच की गयी, जिनमें बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन किया गया था. जांच के दौरान बांकीपुर अंचल में कई ऐसी इमारतें भी मिलीं, जिनके […]

पटना: अपार्टमेंट व बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में बिल्डर, भवन निर्माता और वास्तुविदों के खेल की परतें धीरे-धीरे उतर रही हैं. निगम क्षेत्र के चारों अंचलों में वैसी निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारतों की जांच की गयी, जिनमें बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन किया गया था. जांच के दौरान बांकीपुर अंचल में कई ऐसी इमारतें भी मिलीं, जिनके मालिक या बिल्डर ने नक्शा तो आवासीय पास कराया, पर आज उसमें कोचिंग व छात्रवास चला रहे हैं. पेश है बांकीपुर अंचल की 17 बहुमंजिली इमारतों पर जांच टीम द्वारा निगम प्रशासन को सौंपी गयी

पीआरडीए ने रामकृष्णा कॉलोनी, संदलपुर स्थित छायाकुंज का आवासीय नक्शा स्वीकृत किया था, लेकिन इसमें आज व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं. नक्शे में विचलन कर जी प्लस पांच तल का निर्माण कर दिया गया है. सेट बैक में भी उपयोगी छत प्रोजेक्शन का विचलन किया गया है.

सुमन कोचिंग
रामकृष्णा कॉलोनी, संदलपुर, पटना वार्ड नंबर-47 स्थित सुमन कोचिंग में भी स्वीकृत नक्शा से विचलन कर जी प्लस छह तल का निर्माण किया गया. इसकी ऊंचाई लगभग 22.80 मीटर है. स्वीकृत नक्शा में की-प्लान के अनुसार 60 फुट चौड़ा मास्टर प्लान रोड से प्रभावित है, जिसमें भू-स्वामी द्वारा 2.86 मीटर अधिक मास्टर प्लान रोड में अनाधिकृत निर्माण किया गया है. भवन के रियर सेट बैक में 0.73 मीटर का विचलन किया गया है. भवन में उपयोगी छत प्रोजेक्शन का विचलन है. भवन का आवासीय की जगह व्यावसायिक उपयोग (कोचिंग सेंटर) किया जा रहा है.

शशि डॉ सर्वेश अपार्टमेंट
न्यू कुंज कॉलोनी, बाजार समिति, मुसल्लहपुर स्थित शशि डॉ सर्वेश अपार्टमेंट का निर्माण करते समय सड़क चौड़ीकरण के लिए भूपट्टी नहीं छोड़ी गयी. जी प्लस थ्री तक के निर्माण में भवन की ऊंचाई में बढ़ोतरी कर विचलन किया गया. भवन के सभी तरफ के सेट बैक में उपयोगी प्रोजेक्शन विचलन में है. इसके पीछे की तरफ 2.40 से 2.50 मीटर चौड़ी सड़क गली है, जिसे स्वीकृत नक्शे में दरसाया नहीं गया है. भवन के निर्माण में स्वीकृत नक्शे से विचलन किया गया है. चतुर्थ तल अनाधिकृत है.

तारकेश्वरी अपार्टमेंट
न्यू कुंज कॉलोनी, बाजार समिति मुसल्लहपुर स्थित तारकेश्वरी अपार्टमेंट के निर्माण में सड़क चौड़ीकरण के लिए भूपट्टी नहीं छोड़ी गयी. भवन विनियमन के अनुसार 6.00 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर चौड़ीकरण का प्रावधान करते हुए अधिकतम 11.00 मीटर तक की ऊंचाई के भवन का ही निर्माण किया जा सकता है, लेकिन निर्माता द्वारा भवन विनियमन का उल्लघंन करते हुए चौथे तल का निर्माण कर कुल ऊंचाई 15.75 मीटर कर दिया गया.

नक्शे में छिपायी सड़क
मालिक का नाम नीलम कुमारी. निर्माण स्थल कैलाश राय स्ट्रीट, आरके एवेन्यू रोड, नाला रोड, कदमकु आं. इस भवन के स्थल पर जांच के क्रम में दायीं व बायीं तरफ सड़क है, जबकि वास्तुविद द्वारा पारित नक्शे में इसका जिक्र नहीं है. बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार सड़क की आवश्यक चौड़ाई के लिए दायीं तरफ 2.54 से 1.62 मीटर तथा बायीं तरफ 3.07 से 2.93 मीटर की भूपट्टी छोड़ना अनिवार्य है. सड़क चौड़ीकरण के लिए भवन के दायें व बायें ओर पट्टी नहीं छोड़ा गया है.

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