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बैंक प्रबंधक को सीबीआइ कोर्ट ने दी सजा
पटना : सीबीआइ के विशेष जज अरुणोंद्र कुमार सिंह ने घूस लेने के एक मामले में अररिया संग्रामपुर बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक राजू कुमार को छह साल का सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. प्रबंधक राजू कुमार को सीबीआइ की टीम ने 31 मार्च, 2014 को 22,500 रुपये […]
पटना : सीबीआइ के विशेष जज अरुणोंद्र कुमार सिंह ने घूस लेने के एक मामले में अररिया संग्रामपुर बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक राजू कुमार को छह साल का सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. प्रबंधक राजू कुमार को सीबीआइ की टीम ने 31 मार्च, 2014 को 22,500 रुपये घूस लेते मौके पर गिरफ्तार किया था. घूस की उक्त रकम सूचक अशोक कुमार का सीसी अकाउंट खोलने के नाम पर प्रबंधक ने मांगी थी.
सूचक की सूचना पर सीबीआइ की टीम ने बैंक परिसर से अभियुक्त को गिरफ्तार किया. उक्त मामले में सीबीआइ ने बारह गवाहों से गवाही करायी. विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया.
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