बिहारशरीफ (नालंदा). स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा ने हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कतरीसराय थाना क्षेत्र के कटौना गांव निवासी निर्भय सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है. वहीं, शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपित निर्भय सिंह को तीन वर्षों के कारावास की सजा सुनायी गयी है. न्यायाधीश ने दोनों सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया है. साथ ही मामले के विचारण के बाद जेल में बितायी गयी अवधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है. इस मामले के अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है.
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हत्या के आरोपित को उम्रकैद
बिहारशरीफ (नालंदा). स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा ने हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कतरीसराय थाना क्षेत्र के कटौना गांव निवासी निर्भय सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है. वहीं, शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपित निर्भय सिंह को तीन […]
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