विधि संवाददाता.पटना आंगनबाड़ी सेविका की नौकरी के लिए एक मुखिया ने अपनी पत्नी को परित्यक्ता घोषित कर दिया. सरकारी प्रावधानों के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है. मुखिया जी ने इसी नियम का फायदा उठाया और सार्वजनिक तौर पर परित्यक्ता घोषित कर दिया. पत्नी को नौकरी मिल गयी अब वह साथ रहती है. लेकिन, जब नौकरी का राज खुला तो मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने मुखिया पत्नी की नौकरी को अवैध करार देकर बहाली रद करने का आदेश दिया. साथ ही यह तल्ख टिप्पणी भी की कि पत्नी की नौकरी के चक्कर में आपकी मुखिया गिरी भी चली जायेगी. दरअसल यह मामला नालंदा जिले के बिहारशरीफ के पोआरी गांव की है. मुखिया पत्नी को तीन बेटियां भी हंै और वह अपने पति के साथ रहती है. यह खुलासा जांच के बाद हुआ. मुखिया का नाम पंकज कुमार है जबकि पत्नी का नाम किरण कुमारी है.
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नौकरी के लिए पत्नी को मुखिया ने घोषित कर दिया परित्यक्ता
विधि संवाददाता.पटना आंगनबाड़ी सेविका की नौकरी के लिए एक मुखिया ने अपनी पत्नी को परित्यक्ता घोषित कर दिया. सरकारी प्रावधानों के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है. मुखिया जी ने इसी नियम का फायदा उठाया और सार्वजनिक तौर पर परित्यक्ता घोषित कर दिया. पत्नी को नौकरी […]
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