पटना: हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम के कार्यालय भवन को मजबूत बनाये. कोर्ट ने इसके लिए एक महीने का समय तय किया है. मंगलवार को न्यायाधीश नवीन सिन्हा और विकास जैन के खंडपीठ ने राज्य आयोग कार्यालय के जजर्र होने पर फटकार लगायी. खंडपीठ ने कहा कि इसकी निगरानी जांच होनी चाहिए कि पांच साल के भीतर कैसे भवन क्षतिग्रस्त हो गया. कोर्ट ने कहा कि उपयुक्त भवन नहीं होने के कारण उपभोक्ता फोरम कार्यालय समय पर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान नहीं कर पा रहे हैं.
बिना मुआवजा निर्माण पर नाराजगी : हाइकोर्ट ने निजी जमीन पर बिना मुआवजा दिये या बिना अनुमति के सरकारी निर्माण को गंभीरता से लिया है. न्यायमूर्ति जेएन सिंह के कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सभी जिलाधिकारियों से इस प्रकार के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने को कहा है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान 35 जिलों से रिपोर्ट आयी थी. न्यायाधीश ने बाकी के जिलों को भी तुरंत रिपोर्ट भेजने को कहा है. साथ ही यह भी कहा कि बिना मुआवजा दिये सरकारी निर्माण कर लेना न्यायसंगत नहीं है. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की आरा में निजी जमीन पर बिना उनकी अनुमति के सरकारी निर्माण कर लिये जाने को लेकर याचिका दायर की गयी थी.