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सामाजिक वानिकी का पहला अधिकार नि:शक्तों का

संवाददाता,पटनाग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना के तहत सामाजिक वानिकी के लिए फैसिलिटेटर का पैमाना तय कर दिया है. ग्रामीण विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सामाजिक वानिकी के लिए तैयार किये गये पैमाने के अनुसार पहली प्राथमिकता नि:शक्त जनों को दी गयी है. इसके बाद दूसरी प्राथमिकता सभी समुदाय की विधवा और […]

संवाददाता,पटनाग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना के तहत सामाजिक वानिकी के लिए फैसिलिटेटर का पैमाना तय कर दिया है. ग्रामीण विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सामाजिक वानिकी के लिए तैयार किये गये पैमाने के अनुसार पहली प्राथमिकता नि:शक्त जनों को दी गयी है. इसके बाद दूसरी प्राथमिकता सभी समुदाय की विधवा और तीसरी प्राथमिकता सभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को दिया जायेंगे. इसमें पौधा संरक्षण की अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है. यह प्रावधान किया गया है कि 200 पौधे के लिए दो परिवार के साथ संलग्न कर दिया जाये. फैसिलिटेटर के रूप में जो भी महिला काम करेंगी, उन महिलाओं का कम से कम 12 महिलाओं का समुदायवार स्वयं सहायता समूह बनाकर जीविका संस्था की योजना के साथ जोड़ा जायेगा.

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