संवाददाता,पटना जदयू के चार अन्य बागी अजीत कुमार,पूनम देवी,राजू सिंह और सुरेश चंचल स्पीकर कोर्ट के फैसले को बुधवार को पटना हाइकोर्ट में चुनौती देंगे. स्पीकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ न्याय के लिए चारों बागी हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. चारों बागियों की विधानसभा के स्पीकर कोर्ट ने 27 दिसंबर को सदस्यता रद्द कर दी थी. इन पर भी राज्यसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने,पोलिंग एजेंट बनने,चुनाव एजेंट बनने और दूसरे विधायकों को मतदान करने के लिए बहलाने का आरोप था. इसी आरोप में इनकी सदस्यता रद्द की गयी और पूर्व विधायकों की सुविधाएं भी नहीं देने का फैसला सुनाया गया. इसी आरोप में मंगलवार को चार बागियों ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार सिंह, राहुल शर्मा व रवींद्र राय की याचिका पर स्पीकर कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया. इस फैसले से अन्य चार बागी खुश हैं और उन्हें भी अपनी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल होने का अनुमान है. इस मामले पर पूनम देवी ने कहा कि हाइकोर्ट में स्पीकर कोर्ट के खिलाफ बुधवार को अपील करेंगे. फैसला हक में आयेगा. स्पीकर ने ऐसा फैसला सुनाया था जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुना रहे हैं जबकि स्पीकर भी एक विधायक होते हैं और पार्टी की ओर से उन्हें स्पीकर बनाया जाता है. सुरेश चंचल ने कहा कि फैसला संविधान संवत आया है. स्पीकर ने कुरसी का दुरुपयोग कर मर्यादा को तार-तार कर दिया था. हाइकोर्ट ने उसे ठीक कर दिया. अजीत कुमार ने कहा कि अगर कोर्ट नहीं हो,तो राजनीतिज्ञ लोकतंत्र का गला घोट देंगे. विधानसभा अध्यक्ष का फैसला वैसा ही था,लेकिन हाइकोर्ट ने स्पीकर कोर्ट के फैसले को खारिज कर साबित कर दिया कि न्याय सभी को मिलता है.
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स्पीकर कोर्ट के फैसले को चार अन्य बागी भी आज देंगे चुनौती,सं
संवाददाता,पटना जदयू के चार अन्य बागी अजीत कुमार,पूनम देवी,राजू सिंह और सुरेश चंचल स्पीकर कोर्ट के फैसले को बुधवार को पटना हाइकोर्ट में चुनौती देंगे. स्पीकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ न्याय के लिए चारों बागी हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. चारों बागियों की विधानसभा के स्पीकर कोर्ट ने 27 दिसंबर को सदस्यता रद्द कर […]
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