19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खड़े किये हाथ

पटना: पटना हाइकोर्ट ने सरकार को तिपहिया वाहनों से हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाने की दिशा में की गयी कार्रवाई से तीन सप्ताह में अवगत कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस संबंध में जवाब मांगा था. बोर्ड ने सोमवार को कोर्ट के सामने अपनी लाचारी जता दी. […]

पटना: पटना हाइकोर्ट ने सरकार को तिपहिया वाहनों से हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाने की दिशा में की गयी कार्रवाई से तीन सप्ताह में अवगत कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस संबंध में जवाब मांगा था. बोर्ड ने सोमवार को कोर्ट के सामने अपनी लाचारी जता दी. तब सरकार से इस संबंध में जवाब देने को कहा गया है.

उधर, बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि उसके पास न तो काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी-पदाधिकारी हैं और न ही जांच के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षाकर्मी मिलने का इंतजाम है. बोर्ड के पास संसाधन व संरचना भी नहीं है. बोर्ड की लाचार स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है.

सरकार बताये कि बोर्ड की ऐसी हालत क्यों है. अमित कुमार मंडल की लोकहित याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से राजधानी में केरोसिन से चल रहे तिपहिया वाहनों से होनेवाले प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा कि ऐसे वाहनों के परिचालन पर बोर्ड क्यों एक्शन नहीं ले रहा है?

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें