सासाराम कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में छह आरोपितों को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी ने काराकाट थाना क्षेत्र के मूंजी गांव के मनोज कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, अजय सिंह, केदार सिंह व बैजनाथ सिंह को भादवि की धारा 304, 323, 341 व 326/34 के तहत सजा सुनायी. जानकारी के मुताबिक, अभियुक्तों ने 20 मार्च, 2011 को भूमि विवाद में गांव के ही लालबहादुर सिंह, उनके बेटे दिनेश सिंह व पत्नी को पीट-पीट कर घायल कर दिया था. लालबहादुर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गयी. मृतक के पुत्र ने आरोपितों के खिलाफ काराकाट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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हत्या के छह आरोपितों को उम्रकैद
सासाराम कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में छह आरोपितों को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी ने काराकाट थाना क्षेत्र के मूंजी गांव के मनोज कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, […]
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