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सह सदस्यों का भी नामांकन करा रहे निर्वाची अधिकारी
पटना : राज्य में पैक्स चुनाव को लेकर पंचायतों में गहमागहमी है. इधर, राज्य निर्वाचन प्राधिकार को शिकायत मिल रही है कि निर्वाचन पदाधिकारियों ने मनमाने तरीके से पैक्स की सह सदस्यता लेनेवालों को भी निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नामांकन की अनुमति दे दी है. सह सदस्यों को केवल मतदान करने का […]
पटना : राज्य में पैक्स चुनाव को लेकर पंचायतों में गहमागहमी है. इधर, राज्य निर्वाचन प्राधिकार को शिकायत मिल रही है कि निर्वाचन पदाधिकारियों ने मनमाने तरीके से पैक्स की सह सदस्यता लेनेवालों को भी निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नामांकन की अनुमति दे दी है.
सह सदस्यों को केवल मतदान करने का अधिकार है. अगर सह सदस्य निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं, तो प्राधिकार को हटाने का अधिकार नहीं है. राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अवर सचिव विनय कुमार ने बताया कि दो तरह की शिकायतें मिल रही हैं. पहली शिकायत है कि सह सदस्यों को भी नामांकन करने का अधिकार दिया जा रहा है.
दूसरी शिकायत एक साल पहले के जाति प्रमाणपत्र को स्वीकार न करने को लेकर मिल रही है. नामांकन के पहले इस तरह की शिकायतों के निबटारे का अधिकार प्रखंड निर्वाची पदाधिकारियों को ही है. प्राधिकार इस तरह की शिकायत मिलने के बाद चुनाव संपन्न होने के बाद जांच करा कर ऐसे सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निश्चय किया है.
प्राधिकार का कहना है कि प्रभावित व्यक्ति इस तरह के मामलों की शिकायत राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियां, जिला स्तर पर सहायक निबंधक और प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक के यहां दर्ज करा सकते हैं. इस मामले पर प्राधिकार कोई निर्णय नहीं ले सकता है. प्राधिकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेगा.
नाम हटाने व गलत जगह बूथ बनाने की शिकायतें : राज्य में पांच चरणों में 8634 पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति)का चुनाव होना है. पैक्स चुनाव से संबंधित अब तक करीब 10 हजार शिकायतें आ चुकी हैं.
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार शिकायतों के निबटारे में जुटा है. सर्वाधिक शिकायत वोटर लिस्ट से नाम हटाने और गलत स्थान पर बूथ बनाने को लेकर है. मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लेकर को-ऑपरेटिव विभाग तक शिकायतें पहुंच रही हैं.
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