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नौ नालों से राजधानी तबाह

न्यायाधीश ने कहा, हमने देखी लोगों की पीड़ा पटना : पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश वीएन सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि पटना के नौ बड़े नालों पर अतिक्रमण ने शहर को तबाह कर रखा है. जल जमाव पर दायर लोकहित याचिका की सुनवाई के क्रम में कहा कि मैंने पटना के जलजमाव वाले इलाके का […]

न्यायाधीश ने कहा, हमने देखी लोगों की पीड़ा

पटना : पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश वीएन सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि पटना के नौ बड़े नालों पर अतिक्रमण ने शहर को तबाह कर रखा है. जल जमाव पर दायर लोकहित याचिका की सुनवाई के क्रम में कहा कि मैंने पटना के जलजमाव वाले इलाके का जायजा लिया है.

लोगों की पीड़ा साफ नजर आयी. उन्होंने पटना नगर निगम को आदेश दिया कि वह नालों पर सभी अतिक्रमण को ध्वस्त करें. अतिक्रमण चाहे सरकारी हो या निजी. सभी स्थायी और अस्थायी निर्माण को भी तत्काल हटाने का आदेश दिया. मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक से खंडपीठ ने कहा कि वह अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम और एसपी से सहायता ले. नालों पर बने फुटपाथ को भी हटाया जाना चाहिए.

उन्होंने अपर नगर आयुक्त से कहा कि वह डीपीआर बनाने के पहले यह देख ले कि सड़क के किनारे फ्लैंक बना है या नहीं. उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा हुआ, तो थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. अधिवक्ताओं ने कहा कि शहर से जलजमाव निकासी पर दो सौ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. न्यायाधीश ने कहा कि योगीपुर संप हाउस, अशोक नगर, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर व जक्कनपुर इलाके का जायजा लिया था.

जब मैं बुजुर्ग प्रधान महाधिवक्ता के आवास पर गया, तो वह जलजमाव के कारण उपरि तल्ले पर मिले. उन्होंने बताया कि नीचे जलजमाव है. इसलिए ऊपर रह रहे हैं. शहर के भ्रमण के बाद प्रतीत हुआ कि लोग कैसी पीड़ा झे ल रहे हैं.

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