पटना : केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी योजना खासकर डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) या सीधे राशि लेने वाली योजनाओं में आधार का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. अब उन्हीं लाभुकों के बैंक खाते में सरकारी की किसी योजना की राशि ट्रांसफर होगी, जिनमें आधार का सत्यापन किया हुआ होगा.
वर्तमान में सिर्फ आधार का होना अनिवार्य होता है. अब आधार का सत्यापन करना हर हाल में अनिवार्य हो गया है. अगर किसी व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में आधार दिया है, तो उसका सत्यापन होना जरूरी होगा. तभी संबंधित लाभुक या व्यक्ति को सरकार की किसी योजना का लाभ मिलेगा. राशि ट्रांसफर करने से पहले इस बात की जांच होगी कि इसमें दिया गया आधार सत्यापित है या नहीं. वित्तीय वर्ष से यह व्यवस्था लागू हो जायेगी.
इसको लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों, डीएम, कोषागार पदाधिकारी समेत अन्य सभी को अधिकारियों को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि वे अपने-अपने यहां चलने वाली केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभुकों के खाते में आधार को सत्यापित करने का काम शुरू कर दें. आधार सत्यापन वेतन पाने वाले किसी स्तर के सरकारी कर्मियों और संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा. जिन छात्रों के भी आधार सत्यापित नहीं होंगे, उन्हें भी इसमें कुछ समय के लिए सहूलियत मिलेगी. परंतु बाद में उन्हें भी आधार सत्यापित कराना होगा.