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फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व एएसपी राजकुमार को 10 साल की कैद

पटना : फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व एएसपी राजकुमार यादव को पटना व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक दो के जज अबू सलेम ने गुरुवार को 10 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी. साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि दो पीड़ितों के बीच बांटी जायेगी. […]

पटना : फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व एएसपी राजकुमार यादव को पटना व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक दो के जज अबू सलेम ने गुरुवार को 10 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी. साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माने की राशि दो पीड़ितों के बीच बांटी जायेगी. 31 जनवरी को उन्हें दोषी करार दिया गया था और सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
1996 में दानापुर थाने के गाभतल से तत्कालीन दारोगा राजकुमार यादव ने सिनेमा देख कर लौट रहे चार लड़कों को जबरदस्ती उठाकर पुलिस जीप में बैठा लिया था. सुबह उनमें से दो के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर फैली. सूचक दिनेश कुमार ने दानापुर थाने में राजकुमार यादव और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पटना हाइकोर्ट के हस्तक्षेप से मामले का अनुसंधान सीबीआइ ने किया. विचारण के दौरान जज अबू सलेम ने अभियुक्त राजकुमार यादव के खिलाफ आरोप को सही पाते हुए 31 जनवरी, 2019 को उन्हें दोषी करार दिया था और सजा सुनाये जाने के लिए एक फरवरी को तिथि को निश्चित की थी.
लेकिन अभियुक्त की तबीयत खराब होने से से गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अबू सलेम ने आइपीसी की धारा 364 के तहत 10 साल की कैद की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये सूचक दिनेश कुमार और 50 हजार रुपये अब तक लापता छात्र अशोक कुमार की मां को दिये जायेंगे.

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