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पटना : मंगल तालाब में नहीं बनेगी इमारत
बेगमपुर में किफायती आवास को निगम बोर्ड से मिली मंजूरी पटना : पटना सिटी स्थित मंगल तालाब के समीप 10 एकड़ से अधिक भूखंड है. इस भूखंड पर निगम प्रशासन ने 25 मंजिली इमारत और बाहरी बेगमपुर में 93.49 करोड़ की लागत से 828 किफायती आवास बनाने की योजना बनायी. इन दोनों योजनाओं को स्थायी […]
बेगमपुर में किफायती आवास को निगम बोर्ड से मिली मंजूरी
पटना : पटना सिटी स्थित मंगल तालाब के समीप 10 एकड़ से अधिक भूखंड है. इस भूखंड पर निगम प्रशासन ने 25 मंजिली इमारत और बाहरी बेगमपुर में 93.49 करोड़ की लागत से 828 किफायती आवास बनाने की योजना बनायी.
इन दोनों योजनाओं को स्थायी समिति से मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित निगम बोर्ड की बैठक में सिर्फ किफायती आवास योजना से संबंधित प्रस्ताव ही रखा गया. पार्षदों ने सवाल उठाते हुए नगर आयुक्त से पूछा मंगल तालाब के सौंदर्यीकरण व बहुमंजिली इमारत से संबंधित प्रस्ताव कहां हैं. 14 सौ करोड़ की योजना को बोर्ड में क्यों नहीं रखा गया. इसके जवाब में नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने कहा कि विभागीय स्तर से मंगल तालाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गयी है. इससे बोर्ड की बैठक में सिर्फ किफायती आवास योजना से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. बोर्ड ने किफायती आवास योजना के प्रस्ताव को पारित कर दिया.
सार्वजनिक स्थलों पर डेडिकेटेड सफाई व्यवस्था
बैठक में नगर आयुक्त ने बताया कि मंदिर, मस्जिद, बस स्टैंड, स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों के आसपास बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. इसको लेकर डेडिकेटेड कर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी. इसके साथ ही सदन में एक करोड़ से अधिक राशि वाली 25 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. नगर आयुक्त ने बताया कि निगम क्षेत्र में तीन हजार योजनाएं हैं, जिन्हें 28 फरवरी तक एजेंसी चयन कर वर्क ऑर्डर देना है.
फ्लैटों का आवंटन
मजदूरों की संख्या बढ़ेगी
बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त ने सफाई मजदूरों की संख्या बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को रखते हुए कहा कि वर्ष 2018 तक की जनसंख्या की गणना की गयी है और प्रत्येक 500 की आबादी पर एक सफाई मजदूर को तैनात किया जायेगा. इससे एनसीसी में 131, पाटलिपुत्र अंचल में 295, पटना सिटी अंचल में 10, अजिमाबाद अंचल में 32, बांकीपुर अंचल में 68 और कंकड़बाग अंचल में 299 मजदूरों की बहाली की जायेगी. इसके बाद सदन ने इसे पास कर दिया.
लीज से फ्री-होल्ड का प्रस्ताव पारित
भत्ता रद्द करने के फैसले पर बोर्ड ने पारित किया निंदा प्रस्ताव
खटखटाया जायेगा हाइकोर्ट का दरवाजा : डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने कहा कि नगर निकाय स्वायत्त संस्था है. लेकिन, सरकार हमारे अधिकारों पर अंकुश लगा रही है. 74वें संविधान संशोधन के तहत 18 अधिकार मिले हैं, जिनमें हमें सिर्फ 10 अधिकार ही दिये गये हैं. डिप्टी मेयर ने मेयर से अपील करते हुए कहा कि इसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर करें. सभी पार्षद आपके साथ हैं. इस लड़ाई में निगम राशि खर्च नहीं करेंगी, तो हम सभी पार्षद चंदा कर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.
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