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पटना : सांख्यिकी सहायकों की अपील खारिज
राज्य सरकार द्वारा सेवा से हटाये गये सेवकों को नहीं मिली राहत पटना : राज्य सरकार द्वारा सेवा से हटाये गये सांख्यिकी स्वयंसेवकों को हाईकोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली. अदालत ने इन लोगों द्वारा एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एलपीए को खारिज कर दिया. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी व […]
राज्य सरकार द्वारा सेवा से हटाये गये सेवकों को नहीं मिली राहत
पटना : राज्य सरकार द्वारा सेवा से हटाये गये सांख्यिकी स्वयंसेवकों को हाईकोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली. अदालत ने इन लोगों द्वारा एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एलपीए को खारिज कर दिया. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी व न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले में दायर करीब 164 एलपीए पर एक साथ सुनवाई करते हुए 12 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस पर मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया.
बता दें कि वर्ष 2012-13 में काफी संख्या में सांख्यिकी स्वयं सेवकों की नियुक्ति की गयी थी. इनका काम प्रखंड स्तर पर फसल बीमा का आंकड़ा संग्रह करना,जनगणना कार्य करना,जन्म मृत्यु आंकड़ा संग्रह करना,लघु सिंचाई का गणना आदि था.
जून, 2017 में हटा दिया था सरकार ने : काम नहीं रहने के कारण जून, 2017 में इन्हें सेवा से सरकार द्वारा हटा दिया गया था. सरकार द्वारा हटाये जाने संबंधी आदेश के खिलाफ इन लोगों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. इनके द्वारा दायर रिट याचिका पर न्यायाधीश ज्योति शरण की एकलपीठ ने राज्य सरकार के नीतिगत फैसले को सही माना था. अदालत ने इसके साथ ही अपने आदेश में कहा था कि अगली की जानेवाली नियुक्ति में इन लोगों को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाये. अदालत ने यह भी कहा था कि इन लोगों को उम्र सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए.
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