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बिहार : टॉपर घोटाले के आरोपित रामाशीष की 1.42 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त
आय से अधिक संपत्ति का मामला पटना : राज्य में हुए इंटर टॉपर घोटाला मामले के एक मुख्य आरोपी रामाशीष सिंह यादव की एक करोड़ 42 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है. न्यायालय ने इस मामले में शुक्रवार को निगरानी ब्यूरो की जांच के बाद उन्हें आय […]
आय से अधिक संपत्ति का मामला
पटना : राज्य में हुए इंटर टॉपर घोटाला मामले के एक मुख्य आरोपी रामाशीष सिंह यादव की एक करोड़ 42 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है. न्यायालय ने इस मामले में शुक्रवार को निगरानी ब्यूरो की जांच के बाद उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाने के बाद यह आदेश जारी किया गया है. रामाशीष सिंह यादव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में तत्कालीन आशुलिपिक भी थे.
निगरानी ने टॉपर घोटाला कांड उजागर होने के बाद अप्रैल 2016 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करके कार्रवाई की थी. इनकी सभी अवैध संपत्ति को जब्त करने की पहल की गयी थी. इसके बाद संपत्ति की अंतिम रूप से जब्ती करने के लिए बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गयी है. निगरानी न्यायालय ने अंतिम रूप से आदेश जारी कर दिया है.
यहां की संपत्ति जब्त
जो अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है, उसमें राजीव नगर स्थित एवीएन इंग्लिस स्कूल का मुख्य भवन, राजीव नगर स्थित एवीएन इंग्लिस स्कूल की 17 कट्ठा जमीन, स्कूल का गेस्ट हॉउस, स्कूल की बाउंड्री बाल और गेट, स्कूल परिसर में मौजूद मंदिर और रामाशीष व उनकी पत्नी मालती सिन्हा के नाम से टीडीआर में एक लाख रुपये में निवेश समेत अन्य संपत्ति जब्त की गयी है.
नहीं आयी बच्चा की पत्नी
पटना. ईडी ने शुक्रवार को पूछताछ करने के लिए टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय की पत्नी और बेटी को पटना स्थित कार्यालय में बुलाया था. परंतु इस बार भी वह नहीं आयीं. पांचवीं बार बुलाने के बाद भी ईडी के सामने ये दोनों पेश नहीं हुए हैं. अब बच्चा राय के खिलाफ सीधे संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू हो सकती है.
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