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50 हजार से अधिक मूल्य के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जरूरी ट्रांसपोर्टरों और डीलरों को ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाये : सुशील कुमार मोदी पटना : उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 15 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर बिहार सहित पूरे देश में ई-वे बिल […]

50 हजार से अधिक मूल्य के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जरूरी

ट्रांसपोर्टरों और डीलरों को ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाये : सुशील कुमार मोदी
पटना : उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 15 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर बिहार सहित पूरे देश में ई-वे बिल की व्यवस्था लागू की जा रही है. 50 हजार से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए यह व्यवस्था है. पूरे देश में माल की आवाजाही के लिए पहली फरवरी से ई-वे बिल अनिवार्य होगा. बिहार में ई-वे बिल जेनरेट करने को पांच हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है. इनमें 888 ट्रांसपोर्टर हैं. उधर, एक फरवरी से यह व्यवस्था कड़ाई से लागू कर दी जायेगी.
इसके बिना माल का परिवहन करते पाये गये, तो कर चोरी के रूप में देखा जायेगा और माल जब्त किया जायेगा. नया सचिवालय स्थित सभागार में प्रदेश से आये वाणिज्यकर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ट्रांसपोर्टरों और डीलरों को ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाये. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के पहले से बिहार में लागू सुविधा का ई-वे बिल की व्यवस्था से सरलीकरण हो गया है. सुविधा के अंतर्गत परिवहन परमिट के लिये पहले जहां, फार्म में 26 फील्ड भरने होते थे, अब मात्र आठ ही फील्ड रखे गये हैं. निबंधित कारोबारी व ट्रांसपोर्टर अब कंप्यूटर के अलावा मोबाइल एप्लीकेशन से भी आसानी से ई-वे बिल जेनरेट कर सकेंगे. 10 किमी की दूरी तक माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है.
चेकपोस्ट व्यवस्था खत्म
जीएसटी लागू होने के बाद पहली जुलाई से पूर देश में चेकपोस्ट की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है. इसके कारण बड़ी मात्रा में बगैर कर प्रतिवेदित माल की आवाजाही से राज्यों को राजस्व का नुकसान हो रहा है. इसलिए एक अप्रैल से लागू की जानेवाली ई-वे बिल की व्यवस्था को दो महीना पहले पहली फरवरी से पूरे देश में लागू किया जा रहा है. एक फरवरी से ई-वे बिल के बिना माल को करवंचना के तौर पर देखा जायेगा और उसे जब्त किया जायेगा.

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