पटना : हाईकोर्ट को खनन विभाग ने बताया कि उसने राज्य में बालू की किल्लत दूर करने के लिए कई अहम फैसले लिये हैं. न्यायाधीश ज्योति शरण की एकलपीठ इससे संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है. खनन विभाग ने अदालत को शपथपत्र दायर कर बताया कि बालू खनन के लिए ई चालान जारी कर दिया गया है.
यहां तक कि बालू रॉयलिटी का पैसा जमा नहीं करनेवाले को भी विभाग ने ई चालान जारी कर दिया है. विभाग ने इन सभी को दो माह के भीतर बकाये पैसा जमा करने का निर्देश भी दिया है. साथ ही 100 सीएफटी बालू की कीमत तीन हजार रुपये से ज्यादा नहीं रखने का निर्देश दिया है.
आठ सप्ताह में झील व तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश: पटना. राज्य के जलस्रोतों पर अवैध रूप से कब्जा कर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने के मामले पर सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आठ सप्ताह में अतिक्रमण वाले झील, तालाब और अन्य जलाशयों को मुक्त कराने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कृषि समन्वयक नियुक्ति : बीएसएससी से जबाब-तलब
बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कृषि समन्वयकों के करीब 3600 पदों पर बहाली के लिए प्रकाशित परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दी गयी चुनौती पर न्यायाधीश मोहित साह की एकलपीठ ने राज्य सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
गया के गांधी मैदान में अतिक्रमण पर कोर्ट सख्त : हाईकोर्ट ने गया के गांधी मैदान पर अतिक्रमण कर वर्षों पहले बने अवैध भवनों और उसे अब गया जिला प्रशासन द्वारा कानूनी एप्रुवल देने पर रोक लगा दिया है. अदालत ने अतिक्रमण के खिलाफ की गयी कार्यवाही का रिपोर्ट भी अगली सुनवाई पर पेश करने का निर्देश डीएम को दिया है.