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रसीद ही नहीं, तो कहां से होगी टैक्स वसूली

पटना : नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, लेकिन अब तक होल्डिंग टैक्स वसूलने का काम शुरू नहीं हो पाया है. वजह, कर संग्राहकों के पास रसीद ही नहीं है. रसीद नहीं होने के कारण कर संग्राहक टैक्स वसूलने या नयी होल्डिंग की नापी करने नहीं जा रहे हैं. समय पर टैक्स नहीं लिये जाने […]

पटना : नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, लेकिन अब तक होल्डिंग टैक्स वसूलने का काम शुरू नहीं हो पाया है. वजह, कर संग्राहकों के पास रसीद ही नहीं है. रसीद नहीं होने के कारण कर संग्राहक टैक्स वसूलने या नयी होल्डिंग की नापी करने नहीं जा रहे हैं. समय पर टैक्स नहीं लिये जाने के चलते उपभोक्ताओं को 15 प्रतिशत छूट के लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है. इतना ही नहीं, अंचल कार्यालय में होल्डिंग जमा करने आनेवाले नागरिकों से भी टैक्स की राशि नहीं ली जा रही है, जिससे उन्हें लौटना पर रहा है.

49 करोड़ की वसूली का लक्ष्य : नये वित्तीय वर्ष में निगम प्रशासन ने 49 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स से वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है. चालू वित्तीय वर्ष में एक माह खत्म होनेवाला है, लेकिन एक रुपया भी वसूल नहीं हो सका है. हालांकि, अंचल कार्यालयों व निगम मुख्यालय में नागरिक सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहां लोग होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. नये मकान मालिक नागरिक सुविधा केंद्र में टैक्स जमा नहीं करते हैं.

जिम्मेवारी किसकी : होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं हो रही है तो निगरानी करने का काम अंचल कार्यपालक पदाधिकारियों की है. कर संग्राहकों को कोई परेशानी है, तो राजस्व पदाधिकारी को प्रस्ताव देते हैं और राजस्व पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी को फॉरवर्ड करते हैं. लेकिन, कार्यपालक पदाधिकारी रसीद की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जिससे टैक्स वसूलने का काम शुरू किया जाये.

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