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बिहार : बालू-गिट्टी बिक्री मामला : हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

पटना : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया, जिसमें बालू, गिट्टी और मिट्टी के खनन, बिक्री और परिवहन के लिए राज्य सरकार की नयी नियमावली पर रोक लगा दी गयी थी. इसके बाद अब माना जा रहा है कि फिलहाल पुरानी नियमावली से ही […]

पटना : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया, जिसमें बालू, गिट्टी और मिट्टी के खनन, बिक्री और परिवहन के लिए राज्य सरकार की नयी नियमावली पर रोक लगा दी गयी थी. इसके बाद अब माना जा रहा है कि फिलहाल पुरानी नियमावली से ही इन खनिजों का खनन, बिक्री व परिवहन होगा. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने तक पूरे मामले में असमंजस बरकरार है.
बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 पर पटना हाईकोर्ट की रोक और पुरानी नियमावली से बालू-गिट्टी व मिट्टी का खनन व बिक्री के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में आदेश दिया. इस मामले में खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारी भी आदेश की पूरी कॉपी मिलने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जायेगा. पूरी कॉपी मिलने पर ही स्पष्ट हो सकेगा कि बालू-गिट्टी व मिट्टी के खनन, बिक्री और परिवहन की अब आगे की प्रक्रिया कैसे की जायेगी.
निगम के साथ अब बंदोबस्तधारी भी बेच रहे बालू-गिट्टी : बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 पर पटना हाईकोर्ट की रोक और पुरानी नियमावली से बालू-गिट्टी व मिट्टी का खनन व बिक्री के आदेश के बाद खान एवं भूतत्व विभाग इसका पालन करने की बात कह रहा है.
एक तरफ प्रदेश सरकार का बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड इसकी बिक्री कर रहा है तो दूसरी तरफ बंदोबस्तधारी भी पहले की तरह ही इसे बेचने लगे हैं. ऐसे में दोनों की कीमत में भी अंतर दिख रहा है. निगम ने जहां इसकी कीमत तय कर रखी है, वहीं बंदोबस्तधारियों से निकलने वाले बालू-गिट्टी की कीमत तय नहीं है. ये ग्राहक के अनुसार मनमानी कीमत ले रहे हैं.
बफर स्टॉक में बालू-गिट्टी की पर्याप्त भंडार का निगम का दावा
सूत्रों की मानें तो बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के पास इस समय बालू व गिट्टी का पर्याप्त भंडार बफर स्टॉक डिपो में है. वहां से फिलहाल इसकी बिक्री भी हो रही है, लेकिन इनके सामने संकट तब पैदा हो जायेगा जब ये निगम की निर्धारित दर पर उसे बालू-गिट्टी नहीं देंगे, क्योंकि निगम इसका खनन नहीं करता.
क्या कहते हैं अधिकारी
खान एवं भूतत्व विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक असंगबा चुबा आओ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी विभाग को नहीं मिली है. कोर्ट के आदेश का पूर्णत: पालन किया जायेगा. कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताया जा सकेगा.
Prabhat Khabar Digital Desk
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