पटना. सीबीएसई की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके छात्रों को बगैर सरनेम के ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने सीबीएसई को सरनेम जोड़ने की अनुमति देने का आदेश दिया है. जस्टिस चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने श्रेया की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिये.
अदालत ने सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन को आठ सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने का भी आदेश दिया है.गौरतलब है कि सीबीएसई के वैसे छात्र जो बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, परंतु उनका सरनेम रिकार्ड में नहीं जोड़ा गया है, ऐसे छात्रों को देश या विदेश में एकल नाम के साथ ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई हो रही थी. छात्रों ने जब अपने नाम के साथ सरनेम जोड़ने के लिये बोर्ड को आवेदन दिया तो आवेदन रद्द कर दिया गया था.