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मिल मालिक और दस अधिकारियों पर वारंट

मामला फतुहा का 4.23 करोड़ के सरकारी धान का हुआ है गबन पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय की ओर से राइस मिल के मालिक व दस तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया गया है. दरअसल मामला यह है कि पटना उच्च न्यायालय के सीआरमी संख्या 52242/2013 व फतुहा थाना […]

मामला फतुहा का 4.23 करोड़ के सरकारी धान का हुआ है गबन
पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय की ओर से राइस मिल के मालिक व दस तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया गया है. दरअसल मामला यह है कि पटना उच्च न्यायालय के सीआरमी संख्या 52242/2013 व फतुहा थाना कांड संख्या 312/13 में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वारंट निर्गत किया गया है. राइस मिल को 29 लाख 20 हजार क्विंटल धान विभिन्न केंद्रों से आपूर्ति की गयी थी.
इसके एवज में मिल मालिक को भारतीय खाद्य निगम के डीपो में चावल आपूर्ति करना था.जो नहीं किया गया. कांड के अनुसंधानक व फतुहा अंचल के पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह की मानें तो इस मामले में सिद्धि विनायक राइस मिल के मालिक अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी सुशील कुमार, राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक अजय कुमार सिंह, तत्कालीन उप अनुभाजन पदाधिकारी हरिशंकर प्रसाद,तत्कालीन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नकुल कुमार, क्षेत्र विस्तार पदाधिकारी ठाकुर प्रसाद, सहायक गोदाम प्रबंधक उमेश कुमार उपाध्याय, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता संजय कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक रामजीवन राय, व सुधांशु के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. अनुसंधानक ने बताया कि चार करोड़ 23 लाख, 67 हजार 16 रुपये राजस्व की हानि हुई है. राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र दाखिल किया गया. इसी आलोक में दर्ज कराये गये प्राथमिकी में वारंट निर्गत हुआ है.

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