पटना :बिहार सरकार ने मदरसा और प्रारंभिक, हाइ व प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 का वेतन जारी किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इसके लिए 3838 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. बैठक में 14 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गयी, जिनमें चार प्रस्ताव शिक्षकों के वेतन से ही जुड़े हुए हैं.
बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1,119 मदरसा और नौ बालिका मदरसों के शिक्षकों और शिक्षकेतरकर्मियों के वेतन, भत्ते समेत अन्य के भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.
इसी तरह अराजकीय प्रस्वीकृत 2459+1 कोटि के 609 मदरसों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों के लिए 45 करोड़ और प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में राज्य सरकार के अधीन नियोजित 66,104 शिक्षकों (नगर प्राथमिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक) के लिए 1,377 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. ये रुपये नगर निकायों, पंचायत समितियों और पंचायतों को मुहैया करा दिये गये हैं.
इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जिला पर्षद और विभिन्न नगर निकायों के अंतर्गत नियोजित 22,741 माध्यमिक शिक्षक, 11,588 उच्च माध्यमिक शिक्षक और एक हजार 896 पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए 2,216 करोड़ रुपये सहायक अनुदान जारी करते हुए इसके खर्च की स्वीकृति भी दी गयी है. आइसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में चलने वाली ‘सबला’ योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 3425 करोड़ रुपये जारी किये गये, जिनमें 1855 करोड़ केंद्रांश और 1570 करोड़ राज्यांश है.
अन्य अहम फैसले
– पीडीएस दुकानों का ऑडिट सोशल ऑडिट सोसाइटी के जरिये ही सामाजिक ऑडिट कराया जायेगा.
– सकरी (जीराईन) नदी पर दरियापुर वीयर का निर्माण और इसकी वितरण प्रणाली को बनाने के लिए 33.57 करोड़ की मंजूरी
– हाइकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के अर्दली, चालक, सुरक्षा गार्ड समेत अन्य को 14 हजार और 12 हजार प्रतिमाह दिया जायेगा. हर माह मुफ्त कॉल के अतिरिक्त 1500 कॉल की अधिकतम सीमा दी गयी है. इन सुविधाओं को एक अक्तूबर, 2014 के प्रभाव से ही दिया जायेगा.
– बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली के नियम-5 में संशोधन किया गया. इसमें अब ऑफिसर्स, मेन और वुमेन भी लिखा रहेगा. महिलाओं को 35% आरक्षण मिलने के बाद यह व्यवस्था की गयी है.
– राज्य के सभी अंचलों की जमाबंदी पंजियों की स्कैनिंग कर डिजिटाइजेशन एवं संरक्षण किया जायेगा.
– बांका जिले में बौंसी को नगर पंचायत का दर्जा
– नालंदा जिले की नवगठित नगर पंचायत हरनौत में शामिल किये गये क्षेत्र में आंशिक संशोधन
अब क्षेत्रीय लिपिक के लिए इंटर पास होना अनिवार्य
बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भरती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी दी गयी. इसके अंतर्गत क्लर्क बहाली के लिए मैट्रिक के स्थान पर इंटर पास होना अनिवार्य होगा. कैबिनेट से यह प्रावधान जल संसाधन विभाग के लिए ही पास किया गया है. लेकिन, आने वाले दिनों में यह प्रावधान सभी विभागों के लिए समान रूप से लागू होगा.