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बिहार: 7 जिलों के DEO को मिला नोटिस, नयी शिक्षक भर्ती नियमावली से जुड़े मामले में बढ़ सकती है मुश्किलें..

बिहार में नयी शिक्षक बहाली नियमावली लागू होने के बाद अब शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर हलचल तेज है. वहीं इस बीच अब 7 जिलों के डीईओ को नोटिस भेजा गया है. अभी उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है. जानिए क्या है वजह...

Bihar News: बिहार में नयी शिक्षक नियमावली के तहत अब टीचर के पद भरे जाने हैं. सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है. जिलों से रिक्तियों की जानकारी जमा की जा रही है. लेकिन इस बीच अब सात जिलों के डीइओ को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. मामला इसी नियमावली से जुड़ा हुआ है. जानिए किन जिलों के डीइओ की मुश्किलें बढ़ी है और क्या है इसकी वजह

इन जिलों के DEO को गया नोटिस

शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों से रिक्तियों की जानकारी न भेजने पर सात जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस मामले में सात जिलों मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा,सीवान, मधेपुरा और बांका के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. नवागत निदेशक ने आधिकारिक आदेश में स्पष्टीकण 24 घंटे के अंदर देने को कहा है.

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जानिए क्या है वजह..

माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा है कि समय पर जवाब नहीं दिया तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. जानकारी के मुताबिक राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में जिला पंचायत एवं नगर निकाय क्षेत्र की सभी नियोजन इकाइयों से रिक्तियों की जानकारी तलब की गयी थी. इस क्रम में इन जिलों से जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं करायी है,जिसकी वजह से रिक्तियों के सरेंडर करके नयी नियमावली की मंशा के अनुरूप नियुक्तियों के लिए रखा जाना है. दरअसल शिक्षकों की गणना की जा सकेगी.

20 अप्रैल तक रिक्तियों की जानकारी मांगी

जानकारी के मुताबिक इसी तरह प्राथमिक -मध्य स्कूलों में शिक्षकों की जानकारी नियोजन इकाइयों से मांगी गयी है. उल्लेखनीय है कि जिलों से 20 अप्रैल तक रिक्तियों की जानकारीचाही गयी है. बताते चलें कि नयी शिक्षक नियमावली के लागू होने के बाद अब बीपीएससी के जरिए बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी जिसपर सहमति बनने के बाद इसे लागू किया गया है.

Published By: Thakur Shaktilochan

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