10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सत्यापन के बाद ही नगालैंड के शस्त्र लाइसेंस की होगी इंट्री

मुजफ्फरपुर : अब नागालैंड या पूर्वोंत्तर राज्यों से आर्म्स का लाइसेंस प्राप्त किये व्यक्ति को राज्य के बाहर हथियार के साथ भ्रमण करने के लिए गृह मंत्रालय से इस संबंध में अनुमति लेना आवश्यक होगा. सरकार के गृह विभाग ने पूर्वोंत्तर राज्यों से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तियों की प्रविष्टि ओडी पंजी में किये जाने के पूर्व […]

मुजफ्फरपुर : अब नागालैंड या पूर्वोंत्तर राज्यों से आर्म्स का लाइसेंस प्राप्त किये व्यक्ति को राज्य के बाहर हथियार के साथ भ्रमण करने के लिए गृह मंत्रालय से इस संबंध में अनुमति लेना आवश्यक होगा. सरकार के गृह विभाग ने पूर्वोंत्तर राज्यों से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तियों की प्रविष्टि ओडी पंजी में किये जाने के पूर्व संबंधित जिला दंडाधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत करनेवाले प्राधिकार से पत्राचार कर इस संबंध में जानकारी लेना आवश्यक होगा. इस संबंध में गृह विभाग के आरक्षी शाखा के अवर सचिव गरीश मोहन ठाकुर ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है.

वैशाली के जिलाधिकारी ने भी गृह विभाग को पत्र लिखकर नगालैंड या पूर्वोंतर राज्योें द्वारा निर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों का सीमा क्षेत्र सामान्यत: भारतवर्ष ही होने की बात कहते हुए उसे ओडी पंजी में शामिल किये जाने संबंधी मार्गदर्शन की मांग की थी. उन्होंने गृह विभाग को भेजे गये पत्र में कहा है कि नगालैंड राज्य द्वारा व्यक्ति विशेष के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन न तो संबंधित राज्य के अनुज्ञप्ति निर्गमन प्राधिकार से कराये जाने का उल्लेख रहता है और न ही उसके क्षेत्र विस्तार के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहमति प्राप्त होने की सूचना ही अंकित रहती है. इन परिस्तिथियों में उचित निर्णय लेने में काफी कठिनाई होती है.
वैशाली जिलाधिकारी द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिया है.

जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र में गृह विभाग के आरक्षी शाखा में सरकार के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने निर्देश दिया है कि पूर्वोंत्तर राज्यों के निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तियों की प्रविष्टि ओडी पंजी में करने से पूर्व जिलाधिकारी सर्वप्रथम संबंधित शस्त्र लाइसेंस निर्गत करनेवाले प्राधिकार से पत्राचार कर यह सुनिश्चित कर लें कि अखिल भारतीय अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व उसके संबंध में गृह मंत्रालय की सहमति प्राप्त की गयी है या नहीं. जिला पदाधिकारी को संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करनेवाले प्राधिकार से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी सहमति से संबंधित पत्र प्राप्त कर गृह विभाग को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है.

अवर सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि भारत सरकार के गृह विभाग से उसका सत्यापन कराये जाने के बाद ही शस्त्र अनुज्ञप्ति को ओडी पंजी में प्रविष्टि की जाये.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें