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विस्फोटक अधिनियम में दो पूर्व विधायक सहित चार बरी

मुजफ्फरपुर : विस्फोटक अधिनियम के तहत चल रहे मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम समय नाथ श्रीवास्तव साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला व बबलू देव, कुढ़नी थाना क्षेत्र के मझौल निवासी रामनरेश ठाकुर व काजी महम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी रामदेव राम को बरी कर […]

मुजफ्फरपुर : विस्फोटक अधिनियम के तहत चल रहे मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम समय नाथ श्रीवास्तव साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला व बबलू देव, कुढ़नी थाना क्षेत्र के मझौल निवासी रामनरेश ठाकुर व काजी महम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी रामदेव राम को बरी कर दिया है.

काजी मुहम्मदपुर पुलिस ने वर्ष 1992 में थाना क्षेत्र के नयाटोला स्थित रामदेव राम के मकान से बम, गोली व बम बनाने में उपयुक्त होने वाला विस्फोटक सामान के साथ मौके से रामदेव राम, विजय कुमार शुक्ला, बबलू देव व रामनरेश ठाकुर को गिरफ्तार किया था. तत्कालीन थानाध्यक्ष नीलम कुमार सिंह के बयान पर आरोपितों के विरुद्ध काजीमुहम्मदपुर थाना में कांड संख्या 25-1992 दर्ज हुआ.

थानाध्यक्ष ने अपने बयान में लिखा था कि 22 जनवरी 1992 को गुप्त सूचना मिली कि नयाटोला मुहल्ला स्थित रामदेव राम के मकान में कुछ अपराधी जमा है जो अपराध के उद्देश्य से बम बना रहे हैं. वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए नगर, अहियापुर, ब्रह्मपुरा, मिठनपुरा व सदर थाना का सहयोग लेकर रामदेव राम के मकान पर छापेमारी किए. यहां पुलिस को देखते हुए अपराधी भागने लगे. सभी को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया. मौके से छह बम, गोली व बम में प्रयुक्त होने वाला विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया.

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