मुजफ्फरपुर/ पटना: बहुचर्चित नवरुणा अपहरण मामले की सुनवाई के दौरान राज्य मानवाधिकार आयोग ने सीआइडी को बरामद मानव कंकाल के डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया है. मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसएन झा ने नवरुणा के पिता द्वारा मानव कंकाल के डीएनए टेस्ट कराने संबंधी दिये गये आवेदन पर सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधिकारी व सीआइडी के अनुसंधानकर्ता डीएसपी सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे. सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष नवरुणा के पिता ने कहा कि पहले बरामद मानव कंकाल का पुलिस डीएनए जांच कराती है, तो वे फिर अपना डीएनए जांच कराने को तैयार हैं.
आयोग ने इसको लेकर पुलिस की ओर से दिये गये तर्क को खारिज कर दिया. आयोग ने कहा कि मानव कंकाल की डीएनए जांच करा कर उसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाये. आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसएन झा ने अपराध अनुसंधान विभाग(कमजोर वर्ग ) द्वारा किये गये अद्यतन जांच की स्थिति की समीक्षा की. सुनवाई के दौरान नवरूणा के पिता भी उपस्थित थे. नवरुणा के घर
नवरुणा मामले के अनुसंधान कर्ता व डीएसपी रैंक के अधिकारी ने जांच के बिंदुओं को लेकर की जा रही कार्रवाई के परिणाम शीघ्र आने की संभावना व्यक्त की.
वहीं, इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नवरुणा मामले की सुनवाई की गयी. कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बात सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीफ एक जुलाई को निर्धारित की है. इस दिन विस्तार से पूरे मामले को चर्चा की जायेगी. बताया जाता है कि कोर्ट ने डीएनए कराने की बात को खारिज कर दिया है. यहां बता दें, अक्तूबर माह में याचिका दायर की गयी थी. सात जनवरी को कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए छह हफ्ते के अंदर डीजीपी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की थी. 25 फरवरी व 22 जुलाई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी. इसके पूर्व सीआइडी कमजोर वर्ग के आइजी अरविंद पांडेय ने सात अप्रैल को केस की प्रगति रिपोर्ट समर्पित की थी.