साथ ही डीपीओ स्थापना को भी ऐसे शिक्षकों की सूची अविलंब तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत शिक्षक दक्षता परीक्षा में दो बार फेल होने वाले नियोजित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का नियम है.
इधर बता दे की शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य है. इसके लिए शिक्षकों को दो बार मौका मिलता है. अगर दो बार में कोई नियोजित शिक्षक पास नहीं होते है तो उन्हें नौकरी से हटाने का प्रावधान है. अभी जिले में ऐसे करीब 150 शिक्षकों के होने की बात बताई जा रही है. सोमवार को सभी प्रखंडों से जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिपोर्ट मिलने के बाद आंकड़ा निर्धारित होगा की कितने शिक्षकों की नौकरी इस नियामवली के तहत जायेगी.