क्लीन चिट : बेनेगल, गुहा व अपर्णा समेत 49 हस्तियों पर दर्ज राजद्रोह का केस बंद

Updated at : 10 Oct 2019 3:03 AM (IST)
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क्लीन चिट : बेनेगल, गुहा व अपर्णा समेत 49 हस्तियों पर दर्ज राजद्रोह का केस बंद

मुजफ्फरपुर : इतिहासकार रामचंद्र गुहा, फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल, मणिरत्नम, फिल्म अभिनेत्री अपर्णा सेन सहित 49 हस्तियों को राजद्रोह के एक मुकदमे में पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है. एसएसपी मनोज कुमार ने पर्यवेक्षण रिपोर्ट में केस को असत्य करार दिया है. मामला बंद करने का अनुरोध (क्लोजर रिपोर्ट) अदालत को सौंपा जाएगा. एडीजी […]

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मुजफ्फरपुर : इतिहासकार रामचंद्र गुहा, फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल, मणिरत्नम, फिल्म अभिनेत्री अपर्णा सेन सहित 49 हस्तियों को राजद्रोह के एक मुकदमे में पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है. एसएसपी मनोज कुमार ने पर्यवेक्षण रिपोर्ट में केस को असत्य करार दिया है. मामला बंद करने का अनुरोध (क्लोजर रिपोर्ट) अदालत को सौंपा जाएगा.

एडीजी मुख्यालय जीतेंद्र कुमार ने कहा कि मामले की निगरानी एसएसपी मुजफ्फरपुर ने की. शिकायतकर्ता 49 व्यक्तियों द्वारा लिखा गया कथित पत्र, जो किसी भी अपराध के उनके दावे का समर्थन कर सकता हो सहित अन्य सहायक दस्तावेजों या सबूतों को पेश नहीं कर सके. इसके आधार पर मामला असत्य पाया गया और उनके द्वारा जांच अधिकारी (आईओ) को इस संबंध में ‘अंतिम रिपोर्ट’ अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है.
मॉब लिंिचंग को लेकर पीएम मोदी के नाम खुला खत लिखने वाले 49 हस्तियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर तीन अक्तूबर को सदर थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने तेजी से पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया था. दो दिन पूर्व एसएसपी के समक्ष वादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा सहित चार गवाहों की गवाही हुई थी.
एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ धारा 182 व 211 के तहत नोटिस कर कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं. शिकायतकर्ता साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे है. इधर, अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि पुलिस को धारा 182 व 211 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार कोर्ट को है. उन्होंने कहा कि दस साल से कई केस अनुसंधान के लिए लंबित हैं. लेकिन, इस केस का अनुसंधान एफआइआर दर्ज होने के एक हफ्ते के अंदर ही कर लिया गया. इस केस से संबंधित सभी साक्ष्य एसएसपी, थानेदार व आइओ को दिया गया था.
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