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नवरूणा कांड : कोर्ट में सुनवाई, पूछताछ के लिए सीबीआई ने आरोपितों की मांगी रिमांड

मुजफ्फरपुर : नवरूणा कांड में जेल भेजे गये आरोपितों को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को विशेष सीबीआइ अदालत में सुनवाई हुई. सीबीअाई के वकील ने कोर्ट से कहा कि आरोपितों ने जो बयान दिया है, उसमें एक-दूसरे के बयान में अंतर व विरोधाभास है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच के […]

मुजफ्फरपुर : नवरूणा कांड में जेल भेजे गये आरोपितों को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को विशेष सीबीआइ अदालत में सुनवाई हुई.
सीबीअाई के वकील ने कोर्ट से कहा कि आरोपितों ने जो बयान दिया है, उसमें एक-दूसरे के बयान में अंतर व विरोधाभास है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए छह महीने का समय दिया है. आरोपितों से पूछताछ में सीबीआई को अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है. इसलिए सीबीआई की याचिका स्वीकार कर आरोपितों को पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड दिया जाये.
जेल में बंद पूर्व जिप उपाध्यक्ष शाह आलम शब्बू व राकेश कुमार सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप कुमार, विक्रांत कुमार शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला एवं ब्रजेश सिंह की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार और अभय गुप्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियरंजन उर्फ अन्नू ने कोर्ट में अपना -अपना पक्ष रखा. वहीं विक्कू शुक्ला की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर अधिवक्ता शंकर सिंह ने पक्ष रखा.
इस पर सीबीआइ के स्पेशल पीपी ने जवाब देने के लिए समय मांगा. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है. संभावना है कि कोर्ट शनिवार को रिमांड याचिका पर फैसला लेगी.
कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाये गये आरोपित. नवरूणा मामले में जेल में बंद छह आरोपितों पूर्व जिपउपाध्यक्ष शाह आलम शब्बू, प्रॉपर्टी डीलर ब्रजेश सिंह, अस्पताल संचालक विक्रांत शुक्ला, होटल संचालक अभय गुप्ता, व्यवसायी विमल अग्रवाल, नवरूणा के पड़ोसी राकेश को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया. सभी आरोपितों को स्पेशल गाड़ी से जेल से कोर्ट परिसर लाया गया. इस दौरान कोर्ट परिसर व हाजत की सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी. सुनवाई के बाद इन्हें कैदी वैन से ले जाया गया. कोर्ट परिसर में आरोपितों के समर्थक जुटे रहे.
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं
कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक आरोपित की महिला परिजन उसे देख कर रोने लगी. महिला को रोता देख आरोपित की आंखें भर आयीं. इशारों में ही उसने महिला को ढांढस बंधाया. इस दाैरान महिला ने सीबीआई को जम कर कोसा.
महिला ने अपने परिजन को निर्दोष बताते हुए सीबीआई पर उसे जबरन फंसाने का आरोप लगाया. महिला ने कोर्ट परिसर से बाहर निकल रही सीबीआई को देख कर कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं.

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