मुजफ्फरपुर: शहरवासियों को संपत्ति टैक्स में राहत मिलेगी. नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश के तहत पिछले वर्ष नवंबर में लागू नये संपत्ति टैक्स के दर को स्थगित कर दिया गया है.
नगर आयुक्त सीता चौधरी ने बताया है कि टैक्स के दर को लेकर सरकार का स्पष्ट आदेश मिला है. इसके तहत अब चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम क्षेत्र में 2009 में लागू पुराने दर से ही संपत्ति टैक्स की वसूली होगी. पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक टैक्स के दर को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से तीन बार फैसला बदला गया है. इस संबंध में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त को पत्र लिख कर पुराने दर से ही वसूली को लागू करने का निर्देश दिया है. पिछले वर्ष नये दर को लेकर शहरवासियों ने जबरदस्त विरोध किया था.
फिर से पुराना दर लागू होने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि अबतक जिन होल्डिंग स्वामियों से नये दर से वसूली हुई है. क्या उनसे राशि का समायोजन किया जायेगा. नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में कई बार दर में फेरबदल होने के कारण शहरी क्षेत्र में करीब छह माह तक नये बढ़े दर से वसूली हुई है. पुराना संपत्ति टैक्स दर लागू हो जाने के बाद नया मूल्यांकन पंजी एक बार फिर से बेकार हो गया है. शहरी क्षेत्र में नये दर से लाल नोटिस तक जारी कर दिया गया था.