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मिनीगन फैक्टरी संचालन का मामला

मुंगेर : मुंगेर के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने मिनी गन फैक्टरी संचालन एवं पांच देसी कट्टा सहित हथियार बनाने के उपकरण बरामदगी के मामले में दोषी पाकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मय तेरासी निवासी महेंद्र शर्मा को सात वर्ष कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. […]

मुंगेर : मुंगेर के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने मिनी गन फैक्टरी संचालन एवं पांच देसी कट्टा सहित हथियार बनाने के उपकरण बरामदगी के मामले में दोषी पाकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मय तेरासी निवासी महेंद्र शर्मा को सात वर्ष कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनायी है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.

बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मय तेरासी गांव में महेंद्र शर्मा के घर मिनी गन फैक्टरी का संचालन किया जा रहा था. 16 मार्च 2009 को मुफस्सिल के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुनेश्वर ठाकुर जब दूसरे मामले में न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट का तामिला करने महेंद्र शर्मा के घर पहुंचे थे, तो वहां मिनी गन फैक्टरी का उद‍्भेदन किया गया था. पुलिस ने वहां से पांच देसी कट्टा सहित ड्रील मशीन, बेस, हथौड़ी व हथियार बनाने के अन्य उपकरण बरामद किये थे.
साथ ही महेंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार किया था. इस मामले से संबंधित सत्रवाद संख्या 545/09 में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने उपलक्ष्य साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर महेंद्र शर्मा को शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.

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