तंबाकू उत्पादों का सेवन व बिक्री के विरुद्ध चलेगा अभियान विद्यालयों में गठित होगा एंटी टॉबेको बिग्रेड फोटो संख्या : 3फोटो कैप्सन : बैठक में उपस्थित अधिकारी गण प्रतिनिधि, मुंगेर सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन व बिक्री करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जायेगा. जिन दुकानों पर कोटपा की धारा के अनुकूल साइनेज नहीं लगाया गया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी. यह निर्णय मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वयक समिति की बैठक में ली गयी. बैठक की अध्यक्षता उपविकास आयुक्त रामेश्वर पांडेय ने की. बैठक में कोटपा के नोडल पदाधिकारी सह वरीय उपसामाहर्ता आशीष बरियार ने कहा कि सिगरेज एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 की धारा 5 के तहत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादकों के विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध है. बावजूद जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों द्वारा इस संदर्भ में विज्ञापन की शिकायत मिलती है. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ऐसे दुकानदार विज्ञापन को हटा लें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अर्थदंड भी लगाया जायेगा. बैठक में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों व विद्यालय के आसपास तंबाकू उत्पादन बेचना व धुम्रपान करना पूरी तरह निषेध है. बैठक में कॉलेज व उच्च विद्यालयों में तंबाकू उत्पादन के सेवन के दुष्प्रभाव से संबंधित बिंदुओं पर निबंध, लेखन व चित्रांकन कराने का निर्णय लिया गया. साथ ही विद्यालयों में एंटी टॉबेको बिग्रेड के गठन का भी आदेश दिया गया. इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ श्रीनाथ, नोडल पदाधिकारी डॉ सुधीर कुमार, मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक विश्वनाथ राम, जिला कार्यक्रम प्रबंधक मो. नसीम, लायंस क्लब के प्रतिनिधि डॉ मंजू सिन्हा, रोटरी क्लब के हरबीत सिंह सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद थे.
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तंबाकू उत्पादों का सेवन व बक्रिी के विरुद्ध चलेगा अभियान
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