उपलब्ध कराएं प्रतिवेदन, नहीं तो होगी कार्रवाई: सीएस

मधुबनी : एनआरएचएम योजना के तहत जिले से लेकर प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि का मिलान कार्य करने का राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्णय लिया है. इसके तहत सभी संबंधित संस्थानों को वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक उपलबध कराये गये राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध […]
मधुबनी : एनआरएचएम योजना के तहत जिले से लेकर प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि का मिलान कार्य करने का राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्णय लिया है. इसके तहत सभी संबंधित संस्थानों को वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक उपलबध कराये गये राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है. राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश के आलोक में सिविल सर्जन डा. अमर नाथ झा वे सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व उपाधीक्षक को एक सप्ताह में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है.
राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उक्त अवधि का सेवा समाशोधन कार्य संपादित करने के लिए चाटर्ड एकाउंटेंट फॉर्म मेसर्स पांडेय एंड कंपनी को नियुक्त किया है. इस संबंध में सिविल सर्जन डा. अमरनाथ झा ने बतलाया कि जिले सभी स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी व उपाधीक्षक को एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उक्त फर्म को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने वाले संस्थान के प्रभारी के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई की जायेगी.
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