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नप के मुख्य व उपमुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास का नोटिस
मधेपुरा : मधेपुरा नगर परिषद के दस पार्षदों ने धारा 25-4 के आलोक में मुख्य पार्षद डा विशाल कुमार बबलू एवं उपमुख्य पार्षद रामकृष्ण यादव के खिलाफ सोमवार को कार्यपालक पदाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस देते हुए बैठक बुलाने की मांग की है. दिये गये आवेदनमें हस्ताक्षरित वार्ड पार्षद विजय कुमार विमल, निर्मला देवी, […]
मधेपुरा : मधेपुरा नगर परिषद के दस पार्षदों ने धारा 25-4 के आलोक में मुख्य पार्षद डा विशाल कुमार बबलू एवं उपमुख्य पार्षद रामकृष्ण यादव के खिलाफ सोमवार को कार्यपालक पदाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस देते हुए बैठक बुलाने की मांग की है.
दिये गये आवेदनमें हस्ताक्षरित वार्ड पार्षद विजय कुमार विमल, निर्मला देवी, रीता कुमारी, नुजहत परवीन, रूबी कुमारी, मीरा देवी, विनीता भारती, अभिलाषा कुमारी, आशा श्रीवास्तव, अनीता श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के वर्तमान मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के कार्यकाल विगत दो साल के कार्यकाल में नौ बार ही सामान्य बैठक बुलायी गयी है, जबकि यह हर माह आयोजित किया जाना था.
इसके अलावा लगाये गये अन्य आरोपों में बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सभी पार्षदों को ससमय परिचालन करने में अनियमितता बरतने, वित्तीय अनिमयमितता एवं अन्य कार्य में गैर वैधानिक कार्य करना आदि शामिल है. यह भी आरोप है कि अंतिम बैठक में मुख्य पार्षद के इशारे पर एक महिला वार्ड पार्षद के साथ छेड़खानी, मारपीट और धक्कामुक्की की गयी जो गरिमाविहीन कार्यकलाप है.
नगर परिषद के कार्यालय में सोमवार को पार्षद प्रतिनिधि रूदल यादव, रामनारायण कनौजिया, मो कारी आदि ने कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार पवन को इस संबंध में अपना आवेदन सौंपा. इस बाबत कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के खिलाफ दस पार्षदों का हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिला है.
बैठक की तिथि निर्धारित करने के लिए मुख्य पार्षद के पास संचिका भेजी जा रही है. वहीं उपमुख्य पार्षद को भी सूचना दी जा रही है. गौरतलब है कि नगर परिषद के मुख्य पार्षद के कार्यकाल पूरा होने में दस माह शेष हैं.
अगला चुनाव वर्ष 2017 के मार्च में संभावित है. इस बाबत मुख्य पार्षद डा विशाल कुमार बबलू ने कहा कि उन्हें अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. मिलने के बाद इसके सत्यता की मापदंड तय की जायेगी. वहीं मारपीट वाली घटना का वीडियो उस घटना की सत्यता बताने के लिए पर्याप्त है.
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