लखीसराय : शुक्रवार को एडीजे प्रथम अनिल कुमार के न्यायालय ने मारपीट कर घायल करने व बाद में इलाज के दौरान घायल की मृत्यु जाने की घटना को लेकर सेशन वाद संख्या 393/2002 की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
जानकारी के अनुसार सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 234/2001 का सूचक व मृतक संजय सिंह का पिता पोखरामा निवासी रामचरितर सिंह के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 25 नवंबर 2001 को उनका बेटा सुमन दिन के 11 बजे अपनी खेत देखने जा रहा था. तभी आरोपी अरुण सिंह, गोरेलाल सिंह सभी पोखरामा निवासी ने उसे पकड़ लिया और अपने घर के बंगला पर लाकर पिटाई की.
जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए चिकित्सक के पास ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना का कारण पूर्व पंचायत चुनाव को लेकर बताया गया. बाद में सेशन वाद संख्या 393/2002 के तहत न्यायालय ने केस का ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों की दलील व साक्ष्यों को सुनने व देखने के बाद दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.
अर्थदंड नहीं देने की दशा में अतिरिक्त छह माह का कारावास की सजा सुनायी. ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह व अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मो फारूक आलम ने बहस किया.अपराधी गिरफ्ताररामगढ़ चौक. रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के नंदनामा निवासी गरीब मंडल का 35 वर्षीय पुत्र अशोक मंडल उर्फ अरसिया को स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जौकमैला गांव से बुधवार की रात अवर निरीक्षक हरिश्चंद्र सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया.
जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधी पिछले 10 वर्षों से पुलिस गिरफ्त से बाहर घूम रहा था. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशोक मंडल पर कई हत्या के मामले दर्ज है. जिनमें से एक नंदनामा के गेंधारी पासवान व उनके पुत्र की हत्या शामिल हैं. इसकी पुष्टि रामगढ़ चौक थानाध्यक्ष राज कुमार प्रसाद ने की.मोबाइल पर दो लाख रंगदारी की मांगसूर्यगढ़ा. सूर्यगढ़ा पीएचसी में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत प्रभात कुमार के मोबाइल पर फोन कर दो लाख रुपये रंगदारी की मांग करने का मामला प्रकाश में आया है.
इस बाबत फार्मासिस्ट श्री कुमार के द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई करने की गुहार लगायी गयी है. अपने दिये आवेदन में श्री कुमार ने कहा है कि उनके मोबाइल पर विजय साह के पुत्र वरुण कुमार ने फोन कर रंगदारी के रूप में दो लाख रुपये की मांग की. रुपये नहीं देने की स्थिति में जान मारने की धमकी भी दी गयी. इस संबंध में सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि फार्मासिस्ट श्री कुमार के आवेदन पर थाना कांड संख्या 227/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गयी है.
बताते चलें कि पूर्व में वर्ष 2011 में इसी वरुण कुमार के द्वारा तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ बीके मिश्रा के सिर में जान मारने की नियत से गोली चलायी गयी थी. जिसमें डाॅ मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गये थे. उस वक्त डाॅ मिश्रा के बयान पर थाना कांड संख्या 166/11 के तहत वरुण पर मामला दर्ज किया गया था. उस मामले में फार्मासिस्ट श्री कुमार चश्मदीद गवाह हैं.