हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय लखीसराय के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायधीश देवेंद्र प्रसाद केसरी ने सोमवार को दफा 302/34 में तीन अभियुक्त नथुनी तांती, दिलीप तांती, परशुराम तांती को विचारण के बाद दोषी मानते हुए आजीवन करावास की सजा सुनायी,साथ ही पांच हजार का आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया गया. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद […]
लखीसराय : व्यवहार न्यायालय लखीसराय के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायधीश देवेंद्र प्रसाद केसरी ने सोमवार को दफा 302/34 में तीन अभियुक्त नथुनी तांती, दिलीप तांती, परशुराम तांती को विचारण के बाद दोषी मानते हुए आजीवन करावास की सजा सुनायी,साथ ही पांच हजार का आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया गया. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद फारूक बताया कि घटना हलसी थाना के कुमैठा गांव में भूमि विवाद में मारपीट बुरी तरह से जख्मी रामेश्वर बिंद का इलाज के दौरन मृत्यु हो गया था,
जिसका हलसी कांड संख्या 194/94 सत्रवाद संख्या 166/96 है. सूचक सरयुग बिंद था. घटना 1/9/94 को शाम छह बजे रामेश्वर बिंद अपने घर कुमैठा थाना हलसी पर बैठे थे, उसी समय मुद्दालय रक्षी तांती, हाजो तांती, दिलीप तांती, परशुराम तांती व नथुनी तांती हथबे हथियार, लाठी-डंडा से आये और गाली-गलौज कर सूचक के पिता रामेश्वर तांती को जमकर मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया. पांच अभियुक्त रक्षी तांती व हाजोतांती की मृत्यु के कारण विचारण ना होकर तीन अभियुक्त का न्यायालय में विचारण हुआ और आजीवन कारावास की सजा सुनायी बचाव पक्ष से अधिवक्ता हसनांद सरकारी पक्ष से अपरलोक अभियोजक के बीच जोरदार बहस हुआ.
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