15 तक की मोहलत, जांच पूरी नहीं, तो डीपीओ से लेकर सेविका तक के काटे जायेंगे मानदेय

Updated at : 12 Jul 2020 8:32 AM (IST)
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15 तक की मोहलत, जांच पूरी नहीं, तो डीपीओ से लेकर सेविका तक के काटे जायेंगे मानदेय

15 तक की मोहलत, जांच पूरी नहीं, तो डीपीओ से लेकर सेविका तक के काटे जायेंगे मानदेय

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खगड़िया: सेविका द्वारा समय से आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े लाभार्थियों (बच्चे/धातृ व गर्भवति महिलाओं) के बैंक खाता व आधार कार्ड के सत्यापन का कार्य पूरा नहीं किया गया गया. इसके कारण जिले के हजारों लाभार्थियों को पोषाहार की राशि से वंचित रहना पड़ा है.

विभागीय सूत्र के मुताबिक सेविका सहित अन्य आइसीडीएस कर्मियों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते से आइसीडीएस निदेशालय के अनुश्रवण पदाघिकारी सह प्रभारी पोषाहार पदाधिकारी सुगंधा शर्मा ने 15 जुलाई तक की मोहलत देते हुए शेष बचे लाभार्थियों के आधार व बैंक एकाउंट के सत्यापन का कार्य पूरा करते हुए इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश जारी किये गये हैं. बताया जाता है कि राज्य स्तर से जारी आदेश में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में डीपीओ, सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका व सेविका के स्थायी रूप से वेतन/मानदेय कटौती किये जाने की बातें कही गयी है.

विभागीय जानकारी के मुताबिक स्थिति सामान्य होने/आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होने तक प्रत्येक माह 25 दिनों के पोषाहार के बदले लाभार्थियों को राशि (बैंक खाते पर) दी जाएगी. सभी लाभार्थीयों को अलग-अलग राशि मिलेगी. सबसे अधिक राशि अतिकुपोषित बच्चों की दिये जा रहें हैं. डीपीओ के अनुसार 6 माह से 3 बर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को पोषाहार के बदले तीन सौ रुपये मिलेंगे. जबकि इसी उम्र के सामान्य व कुपोषित बच्चों को दो सौ रुपये दिये जाएंगे. इसी तरह 3 से 6 बर्ष तक के बच्चे को 135 रुपये जबकि गर्भवति व धातृ महिलाओं को 237.50 रुपये दिये जा रहे हैं.

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