हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

Published at :11 Nov 2016 3:57 AM (IST)
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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

खगड़िया : हत्या के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायधीश तृतीय मो समीम अख्तर ने गुरुवार को दो व्यक्ति के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार छिलकोड़ी निवासी विन्देश्वरी साह बहादुरपुर बाजार से शाम में सात अगस्त 2013 को मछली खरीद कर अपनी पत्नी के […]

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खगड़िया : हत्या के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायधीश तृतीय मो समीम अख्तर ने गुरुवार को दो व्यक्ति के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार छिलकोड़ी निवासी विन्देश्वरी साह बहादुरपुर बाजार से शाम में सात अगस्त 2013 को मछली खरीद कर अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे. उसी समय रास्ते में अचानक गौड़ाचक निवासी लालो यादव व पोखड़ा निवासी संदीप यादव आठ-दस आदमी के साथ हथियार से लैश होकर आया तथा

विन्देश्वरी साह के उपर फायर करने लगा जिससे उनकी गोली लगने से मौत हो गयी. मृतक की पत्नी चीखने चिल्लाने लगी तब डर से सभी अपराधी भाग गये. बाद में स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सुचित किया गया. इस घटना की लिखित जानकारी मृतक की पत्नी झुना देवी द्वारा अलौली थाना को दी गयी. न्यायालय ने उक्त कांड में उक्त दोनों अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ दस-दस हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र प्रसाद देव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जीतेंद्र कुमार सिंह एवं प्रभात कुमार ने अपना अपना पक्ष रखा.

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