पांच लाख की योजना की स्वीकृति देंगे पंचायत सचिवआदेश हुआ जारीप्रतिनिधि, खगडि़याजिले के पंचायतों के विकास की गति अब और तेज हो सकेगी. राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी का निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा ली जा रही योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने का वित्तीय शक्ति में इजाफा किया है. बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक सह संयुक्त सचिव के पत्रांक 9221 दिनांक 19 नवंबर 14 के अनुसार राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन पिछड़ा क्षेत्र अनुदान, मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम, तेरहवां वित्त आयोग तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से संचालित योजनाओं में अब ग्राम पंचायतों की पांच लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत को तथा तकनीकी स्वीकृति की शक्ति कनीय अभियंता को दी गयी है. इसके अलावा दस लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी, एक करोड़ तक की स्वीकृति उप विकास आयुक्त द्वारा तथा बीस करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जिला पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा. इस आदेश के जारी होने के साथ उम्मीद की जा रही है कि ग्राम पंचायतों में विकास की गति तेज होगी तथा प्रशासनिक स्वीकृति से बचने के लिए खंड खंड से योजनाओं को संचालित करने की बाध्यता समाप्त हो जायेगी. जानकारों का यह भी कहना है. कि इस आदेश से कमीशनखोरी घटेगी.
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ग्राम पंचायतों की वित्तीय शक्ति बढ़ी
पांच लाख की योजना की स्वीकृति देंगे पंचायत सचिवआदेश हुआ जारीप्रतिनिधि, खगडि़याजिले के पंचायतों के विकास की गति अब और तेज हो सकेगी. राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी का निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा ली जा रही योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने का वित्तीय शक्ति में इजाफा किया है. […]
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