खगड़िया : बीते दो माह से ऋण फर्जीवाड़ा मामले में लगातार हो रहे खुलासे के बाद एक मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. केसीसी ऋण की राशि हजम करने के आरोप में एसबीआई जलकौड़ा शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक व बिचौलिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी. फर्जीवाड़ा के शिकार हुए पीड़िता रोशन आरा, समीना खातुन व मो अज्जम की शिकायत पर लोक शिकायत पदाधिकारी ने इसमें शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश गंगौर थानाध्यक्ष को दिया है.
विस्तृत जांच कराने के लिए एसबीआई के उच्च प्रबंधन को भी पत्र लिखने का आदेश हुआ है. गंगौर थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है और न ही जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश की प्रति मिली है. शिकायत पत्र मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
पूरे मामले में उच्च प्रबंधक को रिपोर्ट पहले ही की जा चुकी है. उच्च स्तर पर जांच चल रही है. जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी वे बताने में सक्षम नहीं है. हालांकि इस मामले में जारी हुआ आदेश उन्हें मिला है. आदेश की प्रति मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी.
सौरभ कुमार सुमन, जलकौड़ा शाखा प्रबंधक
46 हजार का गबन
तीनों शिकायतकर्ता ने बैंक कर्मी की मिली भगत से बिचौलिये ने उनके नाम से स्वीकृत केसीसी ऋण की राशि निकाल लेने का आरोप लगाते हुए लोक शिकायत एडीएम से शिकायत की थी. तीनों की शिकायत है कि उनके नाम से 66 हजार रुपये की निकासी की गयी है, लेकिन उन्हें मात्र 20 हजार रुपये मिले. हालांकि सुनवाई पदाधिकारी द्वारा जारी नोटिस के बाद वर्तमान शाखा प्रबंधक ने इस बात की पुष्टि की है कि वर्ष 2015 में ऋण दिया गया था. तब वे जलकौड़ा शाखा में तैनात नहीं थे.