-जानलेवा हमला करने के आरोप में मिली सजा
खगड़ियाः तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण ने बुधवार को जानलेवा हमला करने के आरोप में चार लोगों को पांच वर्ष की सजा सुनायी. जिसमें न्यायालय ने पसराहा थाना क्षेत्र के पैहाय निवासी वकील चौरसिया, महेंद्र साह, सुरेश शर्मा व लक्षण मुनि को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थ दंड सुनाया है. उल्लेखनीय है कि पैहाय निवासी रामाकांत शर्मा ने 17 अक्तूबर 1997 को पसराहा थाना में आवेदन देकर 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.