कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीके दीक्षित के अदालत ने पत्नी की गला दबा कर जान मारने के आरोप में अमदाबाद थाना के ग्राम पश्चिम टोला निवासी सफीकुल को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा भादवि की धारा 306 के तहत दोषी पाये जाने पर सुनाया गया.
न्यायालय ने अभियुक्त को अर्थदंड के रूप में दो हजार रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है. अमदाबाद थाना कांड संख्या 78/12 में पति सफीकुल सहित आठ अभियुक्तों को नामजद किया गया था.
जिसमें शेष अन्य सात अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया. अभियोजन कोषांग के प्रदीप कुमार राय ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम विलास पासवान ने साक्ष्यों का न्यायालय में परीक्षण कराया.